Home / Big Breking / सांसद व विधायक निधि के 20.10 लाख रुपये के दुरुपयोग का आरोप, DRDA ने दिया धनराशि वापस करने का नोटिस

सांसद व विधायक निधि के 20.10 लाख रुपये के दुरुपयोग का आरोप, DRDA ने दिया धनराशि वापस करने का नोटिस

 

जौनपुर। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (DRDA) जौनपुर के परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से केवला देवी इंटर कॉलेज, नूरपुर पृथ्वीपुर रामपुर (जौनपुर) के प्रधानाचार्य/प्रबंधक को एक आधिकारिक पत्र जारी कर निर्माण कार्य में स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

पत्र के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा विधायक निधि योजना के अंतर्गत विद्यालय परिसर में कक्ष निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी। अभिलेखों के अनुसार कुल 23.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी, जबकि 20.10 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई।

कार्यालय को प्राप्त जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि विद्यालय की आराजी संख्या 158/1.104 हेक्टेयर भूमि पर कक्ष निर्माण नहीं कराया गया। आरोप है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित स्थल के बजाय अन्य स्थान पर निर्माण कार्य कराने में किया गया।

इस संबंध में तहसील मड़ियाहूं के तहसीलदार द्वारा कराई गई जांच में भी भूमि अभिलेखों और निर्माण कार्य को लेकर कई विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संबंधित भूमि के अभिलेखों में कई अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हैं और विद्यालय प्रबंधक का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं पाया गया।

पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि विद्यालय परिसर में स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तो अवमुक्त धनराशि 20.10 लाख रुपये को ब्याज सहित वापस जमा कराया जाए।

 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) जौनपुर ने केवला देवी इंटर कॉलेज, नुरपुर पृथ्वीपुर (विकास खंड रामपुर) के प्रबंधक के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आने पर नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया कि सांसद निधि एवं विधायक निधि योजना के तहत स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित भूमि पर न कर अन्य स्थान पर निर्माण कार्य कराया गया, जिसे शासन की धनराशि के दुरुपयोग की श्रेणी में माना गया है।

शिकायतकर्ता श्री सुवास चंद्र, ग्राम नुरपुर, विकास खंड रामपुर ने आरोप लगाया था कि केवला देवी इंटर कॉलेज, नुरपुर पृथ्वीपुर के नाम पर गाटा संख्या 10, आराजी नंबर 158/1.104 हेक्टेयर भूमि पर अन्य खातेदारों के साथ कॉलेज प्रबंधक हरिकिशोर तिवारी के नाम से अधिक मूल्य की खाली भूमि उपलब्ध नहीं थी। इसके बावजूद सांसद निधि एवं विधायक निधि योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का निर्माण कार्य अन्य गाटे पर कराया गया।

जांच के दौरान परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जौनपुर की आख्या में यह स्पष्ट हुआ कि स्वीकृत स्थल के विपरीत निर्माण कराया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है और इसे सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में माना गया।

परियोजना निदेशक कृष्ण करुणाकर पाण्डेय ने संबंधित प्रबंधक को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर 20.10 लाख रुपये की धनराशि ब्याज सहित अभिकरण कार्यालय में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराएं। अन्यथा आवंटित धनराशि को शासकीय धन के दुरुपयोग मानते हुए वसूली आदेश (आरसी) सहित नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर तथा शिकायतकर्ता को भी पत्र की प्रति भेजी गई है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *