बीमा क्लेम में बड़ी राहत: दुकान में आग से तबाह व्यापारी को मिला ₹37,711 का चेक, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को लगाई मसलन
भदोही। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनियों के लिए नजीर पेश करते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी राजेंद्र प्रसाद चौरसिया को ₹37,711 का भुगतान करने का आदेश दिया। यह फैसला उनकी दुकान में लगी भयानक आग के बीमा क्लेम मामले में आया, जहां कंपनी ने शुरू में दावा ठुकरा दिया था।
घटना की जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे ने बताया, “राजेंद्र प्रसाद चौरसिया की दुकान में अचानक आग लग गई थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने पॉलिसी के बावजूद क्लेम रिजेक्ट कर दिया। हमने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया, जहां फैसला हमारे पक्ष में आया।”
आयोग के आदेश से असंतुष्ट कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की, लेकिन वहां भी खारिज होने पर पूरी राशि जिला आयोग में जमा करनी पड़ी। आज आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे के हस्ताक्षरित चेक को रीडर स्वतंत्र रावत ने हर्षित राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। चेक लेते हुए परिवादी ने कहा, “यह मेरे लिए बड़ी राहत है। अब मैं अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकूंगा। उपभोक्ता आयोग का शुक्रिया।”
यह मामला भदोही के छोटे व्यापारियों के लिए मिसाल है, जहां बीमा क्लेम अक्सर जटिलताओं में उलझ जाते हैं। जिले में हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां आग, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद बीमा कंपनियां बहाने बनाती हैं। अधिवक्ता पांडे ने अन्य प्रभावित लोगों से अपील की, “अपने अधिकार जानें और समय रहते आयोग का दरवाजा खटखटाएं।”
जिला उपभोक्ता आयोग के इस सख्त रुख से स्थानीय स्तर पर बीमा कंपनियों में सतर्कता बढ़ने की उम्मीद है।










